Income Tax: जो भी करदाता 31 दिसंबर तक करेगा ये काम, उसे होगा फायदा, जानिए किन के लिए है ये स्कीम
आयकर (Income Tax) विभाग ने शनिवार को कहा कि उसने विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास 2.0’ (Vivad Se Vishwas Scheme) को अधिसूचित किया है.
आयकर (Income Tax) विभाग ने शनिवार को कहा कि उसने विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास 2.0’ (Vivad Se Vishwas Scheme) को अधिसूचित किया है. यह योजना 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले घोषणा पत्र दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए उसके बाद दाखिल करने वालों की तुलना में कम निपटान राशि की पेशकश करती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर ‘विवाद से विश्वास’ योजना 2024 की घोषणा की. यह योजना एक अक्टूबर, 2024 से लागू होगी. इसके अलावा, योजना को सक्षम करने के लिए नियम और प्रपत्र भी अधिसूचित किए गए हैं.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि इस योजना में ‘पुराने अपीलकर्ता’ की तुलना में ‘नए अपीलकर्ता’ के लिए कम निपटान राशि का प्रावधान है. इस योजना में 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए उसके बाद दाखिल करने वालों की तुलना में कम निपटान राशि का प्रावधान है. चार अलग-अलग प्रपत्र अधिसूचित किए गए हैं.
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फॉर्म-1: घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा और वचनबद्धता दाखिल करने के लिए प्रपत्र.
फॉर्म-2: निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए प्रपत्र.
फॉर्म-3: घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की सूचना के लिए प्रपत्र.
फॉर्म-4: निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश.
✅CBDT notifies Rules & Forms for Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024 (DTVSV, 2024).
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 21, 2024
✅ The DTVSV, 2024 announced by the Hon'ble Finance Minister in her budget speech, shall come into force from 01.10.2024.
✅ Rules and Forms for enabling the Scheme have been notified… pic.twitter.com/XHMxq4EvKc
योजना में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक विवाद के लिए फॉर्म-1 अलग से दाखिल किया जाएगा, बशर्ते कि जहां अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकारी दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील दाखिल की हो, ऐसे मामले में एकल फॉर्म-1 दाखिल किया जाएगा.
भुगतान की सूचना फॉर्म-3 में दी जानी है और इसे अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है. फॉर्म-1 और फॉर्म-3 को घोषणाकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा. ये फॉर्म आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे. यह योजना मुकदमेबाजी को कम करने की दिशा में एक कदम है.
(भाषा से इनपुट के साथ)
09:51 AM IST